Supreme Court : SC ने कहा कि DND फ्लाईवे पर यात्रियों के लिए कोई टोल नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर यात्रियों के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) की अपील को खारिज कर दिया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर यात्रियों के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) की अपील को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण टोल संग्रह को NTBCL को नहीं सौंप सकता, क्योंकि कंपनी ने पहले ही अपनी परियोजना लागत वसूल कर ली है।
पीठ ने कहा कि नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर "अपने अधिकार का अतिक्रमण" किया है और "जनता की कीमत पर कंपनी का अनुचित संवर्धन" किया है।
यह भी पढ़ें |
देखें, समलैंगिकता पर ऐतिहासिक फैसले के बाद LGBT कम्यूनिटी का जश्न, जमकर नाच-गाना
दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे के लिए रियायतकर्ता नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने वाहनों से टोल या उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2016 में अपने आदेश में 9.2 किलोमीटर लंबे डीएनडी फ्लाईवे पर टोल संग्रह पर रोक लगा दी थी और रियायतकर्ता समझौते को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय का यह फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था।
यह भी पढ़ें |
Mamta vs CBI: सुप्रीम कोर्ट का आदेश..राजीव कुमार CBI के सामने पेश हों लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी