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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2019 में तमिलनाडु के तूत्तुकुड़ी लोकसभा क्षेत्र से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सांसद कनिमोई के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
कनिमोई ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने द्रमुक सांसद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “चुनाव याचिका खारिज की जाती है। (कनिमोई की) अर्जी स्वीकार की जाती है।”
कनिमोई ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तूत्तुकुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमाई थी और जीत दर्ज की थी। हालांकि, ए सनातन कुमार नाम के एक मतदाता ने इस आधार पर कनिमोई के चुनाव को चुनौती दी थी कि उन्होंने परिवार की संपत्ति का खुलासा करने वाले चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर (स्थाई खाता संख्या) का विवरण नहीं दिया था।
Published : 4 May 2023, 2:03 PM IST
Topics : election Reject Supreme Court खारिज चुनाव चुनौती याचिका सुप्रीम कोर्ट