NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार, याचिका खारिज

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट-पीजी -2022-23) को स्थगित करने से इंकार कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा स्थगित करने से किया इंकार (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा स्थगित करने से किया इंकार (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट-पीजी -2022-23) की 21 मई को होने वाली परीक्षा स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,“हमारा देश महामारी की चपेट से अब बाहर आ रहा है। इस हालात में मेडिकल शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करना समय की मांग है। इक्कीस मई को परीक्षा कराना एक नीतिगत फैसला है। लिहाजा, यह अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।” (वार्ता)










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