सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को रिहा करने का आदेश दिया है। ये आदेश यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका है। डाइनामाइट न्यूज़ विशेष..

Updated : 11 June 2019, 11:28 AM IST
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नई दिल्‍ली: एक महिला द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में किये गये एक तरफा प्यार के इजहार संबंधी वीडियो पर अपने कमेंट के साथर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।

अब से कुछ देर पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, उसे बचाए रखना बेहद आवश्यक है।

कन्नौजिया की पत्नी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की निजी आजादी का हनन हो रहा है तो हम हस्तक्षेप करेंगे।

 

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कोर्ट ने कहा कि किसी की राय अलग-अलग हो सकती है शायद उस ट्वीट को लिखना नहीं चाहिए था लेकिन उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी को एक ट्वीट के लिए 11 दिन तक जेल में नहीं रखे सकते हैं। यह कोई हत्या का मामला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही नहीं है। उसे तुरंत रिहा किया जाय।

Published : 
  • 11 June 2019, 11:28 AM IST

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