Delhi-NCR के बॉर्डर सील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एनसीआर के लिये बने एक कॉमन पास

डीएन ब्यूरो

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते दिल्ली के बॉर्डर्स सील होने से जनता परेशान है। गुरूवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। जानिये, क्या बोली शीर्ष अदालत..

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते दिल्ली सरकार द्वारा सील की गयी दिल्ली की सीमाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्पूर्ण बात कही है। इसके बाद अब बॉर्डर सील होने से परेशान एनसीआर के लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और दिल्ली में आवाजाही कम करने के लिये दिल्ली की सीमाओं को सील करने का आदेश दिया था।  

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में दाखिल की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर के लिए एक ही पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा कॉमन पास बनाया जान चाहिये, जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो।

कोरोना संकट के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं। जिसके कारण एनसीआर में आवाजाही को लेकर घर-ऑफिस आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की इन्ही की परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते एनसीआर क्षेत्र के लिए एक कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके।
 

 










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