सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर की अर्नब गोस्वामी की ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की ज़मानत को मज़ूरी दे दी है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें पूरी खबर।

Updated : 11 November 2020, 4:29 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने अर्णब की जमानत अर्जी को मंजूरी देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। 

बुधवार को लगभग पूरे दिन चली सुनवाई के बाद देर शाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनके साथ अन्य आरोपियों की जमानत को भी मंजूरी दे दी है।

बता दें कि अदालत ने पुलिस कमिश्नर को तुरंत इस आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा था।  

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय है। 

Published : 
  • 11 November 2020, 4:29 PM IST

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