Supreme Court: स्कूलों से संबंधित प्रतिबंधों को छोड़कर सभी GRAP IV प्रतिबंध 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है।
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Updated : 28 November 2024, 7:10 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया, जबकि केंद्र ने कहा कि AQI "प्रबंधनीय सीमा" में है।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि GRAP IV प्रतिबंधों को अक्षरशः लागू करने में अधिकारी "पूरी तरह विफल" रहे हैं।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर GRAP IV के सभी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में दिए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।" सुप्रीम कोर्ट: स्कूलों से संबंधित प्रतिबंधों को हटाकर सभी GRAP IV प्रतिबंध 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे

Published : 
  • 28 November 2024, 7:10 PM IST