

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला कानून के अंतर्गत अभी तक सूचीबद्ध नियमों पर जनता से सुझाव मांगे हैं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला कानून के अंतर्गत अभी तक सूचीबद्ध नियमों पर जनता से सुझाव मांगे हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आईबीबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जनता से सुझाव लेने से सभी प्रकार के विचार मिलेंगे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू करने में आईबीबीआई मुख्य संस्थान है। यह संहिता 2016 में लाई गई थी।
अभी तक सूचीबद्ध नियमों पर जनता, खासकर संबद्ध लोगों से सुझाव 31 मई तक मांगे गए हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, “चार मई, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक मिलने वाले सुझावों पर एक साथ विचार किया जाएगा और इसके बाद नियमों को जरूरी सीमा तक संशोधित किया जाएगा।”
विज्ञप्ति में बताया गया, “आईबीबीआई का प्रयास होगा कि संशोधित नियमों को 31 मार्च, 2024 तक अधिसूचित किया जाए और उन्हें एक अप्रैल, 2024 से लागू कर दिया जाए।”
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