श्रद्धा वालकर हत्याकांड: अदालत पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर शनिवार को सुना सकती है फैसला
दिल्ली की एक अदालत ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में आदेश शनिवार को सुना सकती है।
नई दिल्ली: एक अदालत ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में आदेश शनिवार को सुना सकती है।
पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।
वालकर के पिता के आवेदन पर दिल्ली पुलिस को भी कल तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है।
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वालकर के पिता ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि श्रद्धा के शव के अवशेष परिवार को सौंपे जाएं ताकि संस्कृति और परंपरा के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार किया जा सके।
अतरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
वालकर के पिता के आवेदन पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को समय मांगा था।
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दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। श्रद्धा की कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।