आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षा को लेकर महराजगंज जिले में धारा 144 लागू, उलंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएन ब्यूरो

आगामी त्योहारों को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। इस निषेधाज्ञा के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िये पूरी खबर

धारा 144 (फ़ाइल)
धारा 144 (फ़ाइल)


महराजगंजः महा शिवरात्री, मो. हजरत अली जन्म दिवस, बोर्ड परीक्षा व कोविड-19 के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार वर्मा ने जिले भर में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या गांव सभा की भूमि पर ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो। त्योहार शुरू होने से लेकर उसके समप्ति तक कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि लाठी, डंडा, स्टील राड, नुकीला व धारदार हथियार आदि साथ लेकर नहीं चलेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों क प्रयोग भी किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बाद भी कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट, बार, छविगृह, शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों असलहा लेकर नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति न तो अफवाह को प्रकाशित करेगा और न ही उसे फैलाएगा। कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन कर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता का प्रदर्शन नही करेगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।










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