न्यायालय ने राम रहीम, अन्य के खिलाफ मुकदमा चंडीगढ़ स्थानांतरित किया

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई फरीदकोट से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी।पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई  फरीदकोट से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि उनकी जान को खतरा है। शीर्ष अदालत डेरा अनुयायियों सुखजिंदर सिंह, शक्ति सिंह, रंजीत सिंह, निशान सिंह, बलजीत सिंह, रणदीप सिंह और नरिंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

वर्ष 2015 के फरीदकोट बेअदबी मामले में आरोपी प्रदीप सिंह की नवंबर 2022 में पंजाब के कोटकपुरा में पांच अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी।

प्रदीप की हत्या के बाद, अन्य आरोपियों ने बेअदबी के तीन मामलों में मुकदमे को पंजाब से बाहर की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।










संबंधित समाचार