Atul Subhash Suicide Case: किसे मिलेगी अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी? क्या आपको पता है ये बातें

बेंगलुरु के रहने वाले अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनके बेटे की कस्टडी का मामला अदालत में हैं। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में जानिये इस केस से जुड़ा बड़ा अपडेट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 18 January 2025, 6:36 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई करेगा। अतुल सुभाष बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने 2024 में पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और साईश चंद्र शर्मा की पीठ अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। अंजू देवी ने अपने चार वर्षीय पोते की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को उन्हें नाबालिग की कस्टडी देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह "बच्चे के लिए अजनबी" हैं।