

सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लिये एक अस्थाई व्यवस्था थी और इसे अब खत्म किया जाना चाहिये।
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए और वहां लागू अलग संविधान को भी अघोषित किया जाए। याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लिये एक अस्थाई व्यवस्था थी और इसे अब खत्म किया जाना चाहिये। याचिका में यह भी कहा गया है कि अस्थाई व्यवस्था खत्म करने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के पुर्नगठन की भी जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि देश में समय-समय पर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने की मांग उठती रही है। हालांकि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल इस मांग का पुरजोर विरोध करते रहे हैं।
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