सर्वोच्च न्यायालय का केन्द्र को निर्देश, तुरंत लागू करे लोकपाल अधिनियम

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी किये लोकपाल अधिनियम को लागू करे।

Updated : 27 April 2017, 3:55 PM IST
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी किये लोकपाल अधिनियम को लागू करे।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्तियों को लंबित न रखे।

न्यायालय ने यह फैसला एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवायी के बाद दिया।
(वार्ता)

Published : 
  • 27 April 2017, 3:55 PM IST

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