चारा घोटाले के चौथे केस में लालू यादव को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

डीएन ब्यूरो

चारा घाटोला के दुमका कोषागार केस में दोषी पाए जाने के बाद आज लालू यादव को 14 साल की सजा सुनाई गई साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू यादव को आईपीसी की दो अलग अलग धाराओं में सात साल की सजा सुनाई गई।

लालू यादव ( फाइल फोटो)
लालू यादव ( फाइल फोटो)


रांची:  चारा घाटोला के दुमका कोषागार केस में लालू यादव को कोर्ट ने आईपीसी और पीसी एक्ट की धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें इस मामले में 30-30 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू प्रसाद को लेकर जज ने साफ़ कर दिया कि उनकी यह सजा अलग-अलग चलेंगी। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव ने जुर्माना नहीं दिया तो उन्हें 1 साल अतिरिक्त जेल में गुजरने होंगे।

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लालू यादव की सजा का एलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लालू यादव मौजूद नहीं थे। 19 मार्च को कोर्ट ने 31 में से 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं।

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आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को इस केस में अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई गई है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई है। 

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वहीं लालू के वकील अनंत कुमार का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक लालू के परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हो सकी है। दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में अदालत ने 19 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 को बरी कर दिया गया। दोषी करार दिये आरोपियों पर दुमका ट्रेजरी से 13 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है। 










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