क्या दूसरी पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कर सकती है ये शिकायत?, पढ़िये हाई कोर्ट ने क्या कहा
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (विवाहित महिला के साथ क्रूरता) के तहत 46 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया क्योंकि शिकायत उसकी ‘दूसरी पत्नी’ ने की थी, जिससे शादी ‘अमान्य और शून्य’ हो जाती है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर