राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को लेकर काग्रेसियों में नाराजगी, दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन, जानिये पूरा अपडेट

डीएन संवाददाता

मोदी उपनाम टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेसी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की ये पूरी रिपोर्ट



नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक की मांग को लेकर दायर राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेसियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है और वे अपने नेता के समर्थन में सामने आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता राहुल के पक्ष में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय के बाहर युवा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद का नारे लगाये।

मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी निराश और नाराज है। फैसले के बाद कांग्रेसियों ने दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

बता दें कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी और दोषसिध्दी पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया।










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