

आरबीआई ने आज उन खबरों का खंडन किया, जिनमें यह अफवाह फैलायी जा रही थी कि बैंक एकाउंट को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी नहीं है। RBI का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग रूल्स 2017 के तहत बैंक एकाउंट का आधार से लिंक जरूरी है।
नई दिल्लीः आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि सभी खाताधारकों को बैंक एकाउंट आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग रूल्स 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक एकाउंट से लिंक कराना अनिवार्य है।
आरबीआई ने यह स्पष्टीकरण आज उन खबरों के बाद दिया, जिनमें कहा गया था कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है। कुछ मीडिया प्लेटफार्म्स पर यह गलत खबर प्रकाशित की जा रही थी। इन खबरों में कहा जा रही था कि आरबीआई ने एक आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा कि बैंक खातों को आधार से जोड़ने का आदेश उसने (आरबीआई) कभी जारी नहीं किया।
आरबीआई ने आज कहा कि केन्द्र सरकार आधार नंबर को बैंक एकाउंट से लिंक कराने को अनिवार्य कर चुकी है। बैंक द्वारा खाताधारकों को इसके लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है। इसके बाद जो खाता धारक अपने एकाउंट के आधार से लिंक नहीं करेगा, उसका खाता बंद कर दिया जाएगा।