

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की कैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
बुलन्दशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की कैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बुधवार को बताया कि बुलंदशहर के थाना बीबीनगर अंतर्गत ग्राम नगला कटक निवासी सुमित नामक युवक ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर गांव की ही एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस सिलसिले में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।(वार्ता)
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