Ranbir Allahbadia: रणबीर अल्लाहबादिया को मिली सुप्रीम राहत, SC ने दी ये नसीहत

चर्चित पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील टिप्पणी मामले में बड़ी राहत दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 3 March 2025, 4:29 PM IST
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नई दिल्ली: इंडियाज गॉट लैटेंट' कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी मामले में रणवीर अल्लाहबादिया को कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके शो 'द रणवीर शो' के प्रसारण की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने  उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वह शो के दौरान मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत रणबीर की उस दलील के बाद दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके कार्यक्रम से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार महाराष्ट्र और असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने रणवीर की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रखें।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को अपने शो में शालीनता बनाए रखने की शर्त पर 'द रणवीर शो' का प्रसारण फिर से शुरू करने की इजाजत दी।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया के शो 'द रणवीर शो' पर अगले आदेश तक किसी भी कंटेट को प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी कि उन्हें कुछ राहत दी जाए। उन्होंने कहा था कि उनके यहां 280 कर्मचारी काम करते हैं। यह उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि रणवीर के कार्यक्रम में मामले से जुड़ा कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है शो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसका मामले के गुण-दोष पर असर पड़ता हो।

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