राजस्थान हाई कोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत, स्पीकर के नोटिस पर रोक, यथास्थिति का आदेश

डीएन ब्यूरो

राजस्थान विधान सभा स्पीकर द्वारा जारी किये गये नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। पूरी खबर..

राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


जयपुर: राजस्थान विधान सभा के स्पीकर सी पी जोशी द्वारा जारी किये गये नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 18 विधायकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है और अगले फैसले तक के लिये मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।

भले ही, राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है लेकिन अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। विधायकों की योग्यता से संबंधित मामले की निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जायेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अब अन्य मामलों पर सुनवाई करेगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गयी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई की जायेगी। देश की शीर्ष अदालत का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होगा।

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल अब विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट समेत 18 विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे।

कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस फैसले को यथास्थिति रखा जाएगा। कोर्ट ने निर्णय के लिए अगली तारीख का भी ऐलान नहीं किया है।










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