Kalicharan Maharaj: कालीचरण के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज, महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी, फिर गरमाई सियासत
महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किये गये कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद एक बार फिर सियासत गरमा गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
रायपुर: महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कालीचरण के खिलाफ अब राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ट्वीटर हैंडल पर #ReleaseKalicharanMaharaj का इस्तेमाल करते हुये कालीचरण को रिलीज करने की मांग की है।
एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कालीचरण के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की पुष्टी करते हुये कहा कि कालीचरण के खिलाफ पूर्व में सीआरपीसी की धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी। कालीचरण के खिलाफ भादवि की धारा 294, 505(2) का अपराध दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर भादवि की 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B),124A की धारा बढ़ाई गई है।
कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर उपजे विवाद के बाद राज्य सरकार ने इसकी जानकारी साझा करते हुये बताया कि 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए गये विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के खिलाफ धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A,505(1)(B), 124A भादवि का भी समावेश किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जहां एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। इसके बाद कालीचरण महाराज के खिलाफ बीते रविवार को रायपुर के टिकरापारा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना) और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था।