राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को लिखा पत्र, जानिये सरकारी बंगले को खाली करने पर क्या कहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद अपने सरकारी बंगले को खाली करने के संबंध में वह अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सचिवालय के पत्र में दिये गये विवरण का पालन करेंगे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 28 March 2023, 1:47 PM IST
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नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद अपने सरकारी बंगले को खाली करने के संबंध में वह अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सचिवालय के पत्र में दिये गये विवरण का पालन करेंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आपराधिक मानहानि के एक मामले में गत सप्ताह राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने के मद्देनजर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन स्थित बंगले को खाली करने के संबंध में 27 मार्च, 2023 को मिले पत्र के लिए सचिवालय का आभार जताते हुए कहा, ‘‘पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सदस्य होने के नाते, यह जनता का जनादेश है, जिसके प्रति मैं यहां बिताये समय की सुखद स्मृतियों का ऋणी हूं।’’

नोटिस भेजने वाली लोकसभा सचिवालय की एमएस शाखा को लिखे पत्र में राहुल ने कहा कि अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वह सचिवालय के पत्र में दिये गये विवरण का पालन करेंगे।

लोकसभा की आवास समिति के निर्णय के बाद सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा जो 2005 से 12, तुगलक लेन स्थित बंगले में रह रहे हैं।

सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा सुनाये जाने के मद्देनजर उन्हें शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी संसद सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त होने के एक महीने के अंदर सरकारी आवास खाली करना होता है।

Published : 
  • 28 March 2023, 1:47 PM IST

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