COVID-19 News in Delhi: दिल्ली में निजी एंबुलेंस की मनमानी पर लगेगी लगाम, राज्य सरकार ने तय किया किराया, न मानने पर होगी कार्रवाई

डीएन ब्यूरो

दिल्ली में कोरोना के मरीजों से निजी एंबुलेंस द्वारा मनमाना शुल्क लेने पर अब लगाम कसने वाली है। दिल्ली सरकार ने निजी एंबुलेंस के शुल्क को भी निर्धारित कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली में निजी एम्बुलेंस के शुल्क हुए निर्धारित
दिल्ली में निजी एम्बुलेंस के शुल्क हुए निर्धारित


नई दिल्लीः कोविड-19 महामारी बढ़ने के बीच, दिल्ली सरकार ने को निजी एम्बुलेंस सेवाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को तय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के कैट्स एंबुलेंस सेवा ने निर्देश है कि तय किराये से अधिक शुल्क लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रोगी परिवहन एम्बुलेंस (पीटीए) के शुल्क को 10 किमी के लिए 1,500 रुपये पर तय किया गया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये शुल्क तय किया गया है।

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कैट्स एंबुलेंस सेवा ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी निजी एंबुलेंस संचालक ने इसका पालन नहीं किया तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद किया जा सकता है। इसके अलावा एंबुलेंस का पंजीकरण रद करने से लेकर एंबुलेंस जब्त भी हो सकती है।
 

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मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा- अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों की बढ़ती भीड़ के बीच कुछ निजी एम्बुलेंस संचालक अवैध ढंग से अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं। यह हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवाएं अवैध ढंग से अत्यधिक शुल्क ले रही हैं। उन्होंने कहा, 'इससे बचने के लिए, दिल्ली सरकार ने अधिकतम कीमतें तय की हैं, जो निजी एम्बुलेंस सेवाएं ले सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।










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