Lockdown 4.0 in UP: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की दी गई इजाजत, लेकिन माननी होंगी ये शर्ते..

लॉकडाउन 4.0 के दौरान बहुत सी चीजों को लेकर छूट दी गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमती दे दी है, लेकिन उसके साथ कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

Updated : 24 May 2020, 12:23 PM IST
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लखनऊः लॉकडाउन 4.0 के दौरान लखनऊ प्रशासन ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कुछ जरूरी नियम भी बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर किसी को बहुत जरूरी है।

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डीएम ने शनिवार को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेंट्रलाइज्ड एसी बंद करके ही खोला जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में है तो उसे खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करना होगा।

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इसके अलावा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा रहे हैं, उनके लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग, 10 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। दुकान के सभी स्टाफ ग्लव्स और मास्क पहनें।

Published : 
  • 24 May 2020, 12:23 PM IST

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