Uphaar Fire Tragedy: उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ का जुर्माना, कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ ही उनको 7-7 साल की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड में सुनाई सजा
पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड में सुनाई सजा


नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड में आज पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को सजा सुनाने के साथ ही 2.25- 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। उपहार अग्निकांड केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी।

पटियाला हाउस अदालत ने उपहार अग्निकांड मामले में मुख्य अभियुक्त सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया और उन्हें सजा का ऐलान किया। दोनों को 7-7 साल कैद की सजा के साथ सवा दो दो करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

इससे पहले 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था। आदेश सुनाए जाने के बाद जमानत पर छूटे दोषियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। 

इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओ के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा एवं पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धारा 120-बी,109,201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था। 










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