पाकिस्तान: राष्ट्रपति अल्वी को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को ‘‘कदाचार’’ और अपने कर्तव्यों के पालन में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता के लिए राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को ‘‘कदाचार’’ और अपने कर्तव्यों के पालन में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता के लिए राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, शनिवार को गुलाम मुर्तजा खान द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने से बच रहे हैं।
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याचिका में कहा गया, ‘‘राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और घोर कदाचार किया है, इसलिए, वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने के योग्य नहीं हैं और यह घोषित करने की आवश्यकता है कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर बरकरार नहीं रहना चाहिए।’’
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसमें कहा गया, ‘‘राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, कानून के अनुसार काम करना उनका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने शब्दों और आचरण से लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।’’
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खबर के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति ‘‘एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं।