एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदम्बरम और कार्ति को राहत, अंतरिम जमानत आठ अक्टूबर तक बढ़ी

करोंडों रूपयों के एयरसेल-मैक्सिस मामले कानून का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट से फिर बड़ी राहत मिली है। पूरी खबर..

Updated : 7 August 2018, 4:24 PM IST
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नई दिल्ली: पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके पुत्र कार्ति की अंतरिम जमानत की अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। इस फैसले से दोनों के बड़ी राहत मिली है। पहले उन्हें सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी।

एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों पिता-पुत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

 मंगलावर को पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओपी सैनी ने अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को तय कर दी है। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश वकील ने अदालत से कहा कि एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।

गौरतलब है कि यह मामला 2006 का है, जब  चिदम्बरम केंद्र में वित्त मंत्री थे। एयरसेल मैक्सिस मामला 3500 करोड़ रुपये और आईएनएक्स मीडिया का 305 करोड़ रुपये का है।

Published : 
  • 7 August 2018, 4:24 PM IST

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