दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका का विरोध, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में शेयरों की खरीद के मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

एक्सिस बैंक
एक्सिस बैंक


नई दिल्ली: भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में शेयरों की खरीद के मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया गया। 

स्वामी ने एक जनहित याचिका दायर कर इस मामले की जांच का आदेश देने की अपील की है।

यह भी पढ़ें: DSSSB Recruitment 2024: दिल्ली स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास और अन्य विभागों 1896 पदों की भर्ती, आज ही करें आवेदन

यह भी पढ़ें | Marital Rape: पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध अपराध है या नहीं? दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनाया यह फैसला

एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एवं बिक्री के जरिये अनुचित लाभ कमाने के कथित धोखाधड़ी मामले में जांच का अनुरोध करने वाली स्वामी की जनहित याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को विरोध किया।

पीठ ने मामले को तीन अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ के वकीलों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि पूर्व भाजपा सांसद स्वामी की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि यह मामला दो निजी कंपनियों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन से जुड़ा हुआ है।

यह भी पढ़ें | वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कितनी याचिकाएं हैं लंबित? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया ये जवाब

स्वामी ने अपनी याचिका में इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिए अदालत से निर्देश देने की अपील करते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में ‘गड़बड़ियों’ को सामने लाया जाना चाहिए।










संबंधित समाचार