गूगल, फेसबुक को नोटिस, कोर्ट ने किया जवाब तलब…जानिए क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस अवमानना याचिका पर गूगल और फेसबुक के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि दोनों कंपनियों ने अदालत के आदेश के बावजूद हिंदू आध्यात्मिक नेता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हटाए। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 19 January 2024, 11:49 AM IST
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जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस अवमानना याचिका पर गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि दोनों कंपनियों ने अदालत के आदेश के बावजूद हिंदू आध्यात्मिक नेता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हटाए।

याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के वकील पंकज दुबे ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले महीने उच्च न्यायालय ने दोनों इंटरनेट कंपनियों को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दुबे ने कहा, “ गूगल और फेसबुक ने अभी तक ऐसे पोस्ट नहीं हटाए हैं। आचार्य शास्त्री के शिष्य रणजीत सिंह पटेल ने अवमानना याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि दोनों कंपनियों ने चार दिसंबर के अदालती आदेश के बावजूद पोस्ट नहीं हटाए।''

न्यायमूर्ति आरएम सिंह ने बुधवार को अवमानना याचिका पर गूगल और मेटा के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार महीने में जवाब देने को कहा। फेसबुक का मालिकाना हक मेटा (Meta) के पास है।

Published : 
  • 19 January 2024, 11:49 AM IST

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