एनआईए ने मलिक की ऑनलाइन पेशी के लिए हाई कोर्ट का रुख किया
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर जेल से उसकी ऑनलाइन पेशी की अनुमति के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर जेल से उसकी ऑनलाइन पेशी की अनुमति के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
आवेदन तीन अगस्त को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
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उच्च न्यायालय ने 29 मई को मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को नौ अगस्त को पेश करने के लिए वारंट जारी किया था, जब एनआईए की सजा बढ़ाने की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।
आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन में जांच एजेंसी ने कहा कि मलिक एक ‘‘बेहद उच्च जोखिम वाला कैदी’’ है और सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसे अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जाए।
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याचिका में यह भी कहा गया कि गृह मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार मलिक को ‘‘तिहाड़ जेल से नहीं हटाया जा सकता’’ और उसे ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया जाएगा’’।