लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ तीन तलाक विधेयक.. कांग्रेस समेत कई दलों का वॉकआउट

तीन तलाक बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया है। अब यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पत्नी को एक साथ तीन तलाक बोलता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है। डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट..

Updated : 27 December 2018, 7:08 PM IST
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नई दिल्ली: तीन तलाक बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया है। अब यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पत्नी को एक साथ तीन तलाक बोलता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है।  सदन में मौजूद 256 सांसदों में से 245 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 11 सदस्यों ने इसका खिलाफ अपना वोट दिया। इसके साथ ही सदन में असदुद्दीन ओवैसी का संशोधन प्रस्ताव भी गिर गया। इसके पक्ष में सिर्फ 15 वोट ही पड़े। 

कांग्रेस और एआईएडीएमके ने इस बिल के विरोध में वॉकआउट कर दिया और वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के खिलाफ लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव सदन में गिर गए। 

कांग्रेस की मांग थी कि इस बिलसे को लेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सदन में विपक्षी पार्टियां जहां इस बिल का विरोध कर रही थीं, वहीं सरकार का कहना था कि नारी गरिमा के हक में सभी पार्टियां साथ आएं। लोकसभा में तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने पहले ही अपने सांसदों को व्हीप जारी कर सदन में उपस्थित होने को कहा था।

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