वायरलैस जैमर और बूस्टर का निजी उपयोग गैर कानूनी, जारी हुई ये एडवाइज़री

संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग के बारे में आम जनता के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 4 July 2022, 6:08 PM IST
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नयी दिल्ली: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग के बारे में आम जनता के लिए एक एडवाइज़री जारी की है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा विशेष रूप से दी गई अनुमति के अलावा सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरण का उपयोग आम तौर पर अवैध है।

इस संबंध में दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के संगठन और/या व्यक्ति निजी तौर पर देश में जैमर्स की खरीदारी/उपयोग नहीं कर सकते हैं। (वार्ता)

Published : 
  • 4 July 2022, 6:08 PM IST

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