Supreme Court: नूपुर शर्मा को पैगंबर पर बयान के लिये सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, अदालत ने लौटाई अर्जी, कही ये बातें

पैगंबर पर विवादित बयान के मामले में भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 1 July 2022, 12:01 PM IST
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नई दिल्ली: पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। देश की शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उदयपुर की घटना नूपुर की वजह से हुई है। कोर्ट ने नूपुर शर्मा की अर्जी को भी लौटा दिया है। अदालत ने कहा कि वे हाई कोर्ट जा सकतीं हैं।

नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। नूपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नूपुर ने भड़काने की कोशिश की। उन्होंने और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उन्होंने जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने कहा कि नूपुर द्वारा बयान को वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। उन पर दिल्ली समेत देश में कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई।

Published : 
  • 1 July 2022, 12:01 PM IST

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