सेवा शुल्क नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, जागरूकता बढ़ाने पर जोर
होटल और रेस्तरांओं द्वारा सेवा शुल्क वसूलने से संबंधित शिकायतों के बीच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: होटल और रेस्तरांओं द्वारा सेवा शुल्क वसूलने से संबंधित शिकायतों के बीच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है।
सीसीपीए ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सेवा शुल्क पर नए दिशानिर्देशों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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सीसीपीए इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को अलग से पत्र लिखेगा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उनकी भूमिका के बारे में बताएगा।
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि उपभोक्ता आयोग भी नए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये दिशानिर्देश प्रवर्तन के लिए हैं और कोई ‘अनुरोध पत्र’ नहीं है।
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सीसीपीए ने चार जुलाई को नए दिशानिर्देश जारी कर होटलों और रेस्तरांओं पर खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक लगा दी थी। सीसीपीए ने कहा था कि होटल और रेस्तरां खाने के बिल में स्वत: सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते। सेवा शुल्क देना स्वैच्छिक होगा और ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा सीपीपीए ने कहा था कि ग्राहक इस तरह के किसी भी उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
अधिकारी ने बताया कि सीसीपीए ने सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे नए दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करें और जिला अधिकारियों को इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दें। (भाषा)