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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को राज्य सरकार द्वारा संचालित लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल की बजाय एम्स, आरएमएल या सफदरजंग जैसे केंद्र सरकार के किसी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराने का अनुरोध किया गया है।
जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह एलएनजेपी में भर्ती हैं। याचिका को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
ईडी ने याचिका में अनुरोध किया है कि जैन को एलएनजेपी से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल या सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया जाए। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा है कि जैन के स्वास्थ्य की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे।
आम आदमी पार्टी के नेता को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले ईडी ने जैन के परिवार और उनकी कंपनियों के 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। (भाषा)
Published : 28 July 2022, 4:37 PM IST
Topics : आरएमएल एम्स एलएनजेपी दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली परीक्षण मंत्री सत्येंद्र जैन सफदरजंग सरकार
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