कर्नाटक के तीन जिलों में बढ़ाई गई लौह अयस्क उत्पादन की सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के लिए लौह अयस्क के वार्षिक उत्पादन की सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय  (फाइल फोटो)
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के लिए लौह अयस्क के वार्षिक उत्पादन की सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी।

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प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों के लिए वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन सीमा 70 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दी है।

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न्यायालय ने बेल्लारी के लिए यह सीमा मौजूदा 2.8 करोड़ टन से बढ़ाकर 3.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष कर दी है। (भाषा)










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