NEET Result Controversy: नीट परीक्षा रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, काउंसलिंग रहेगी जारी, NTA को नोटिस

डीएन ब्यूरो

नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मेडिकल परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय


नई दिल्ली: डॉक्टर बनने के लिये जरूरी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी के परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार इस याचिका में नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया है और टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी और नीट यूपी परिणाम के आधार पर काउंसलिंग जारी रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने NEET परीक्षा रद्द को करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की दलील पर इनकार कर दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब भी मांगा है। 

कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान की मर्यादा, सुचिता और पवित्रता पर असर पड़ा है। हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहेंगे। 

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इस बार नीट परीक्षा में कई अभ्यर्थी टॉपर बने हैं। कई ने 720 में 720, 719 और 718 अंक तक पाये हैं। परीक्षा में ग्रेस देने की प्रणाली और बड़ी संख्या में टॉपर बनने को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।










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