नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, कड़ी फटकार के साथ जमानत याचिका खारिज

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फटकार लगाने के साथ ही राणा दंपत्ति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नवनीत राणा की जमानत याचिका खारिज (फाइल फोटो )
नवनीत राणा की जमानत याचिका खारिज (फाइल फोटो )


मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में राणा दंपत्ति की जमानत याचिका को कड़ी फटकार के साथ रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान पर हनुमान चालिसा का पाठ करने के मामले पर कहा कि यदि सांसद के रूप में आपके पास पावर है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है।

बता दें कि सांसद नवनीत राणा को उनके पति रवि राणा को शनिवा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों को जेल भेजा गया है।

नवनीत राणा ने इस गिरफ्तारी को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सोमवार को कोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान पर हनुमान चालिसा के पाठ को लेकर नवनीत राणा को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है।

हाई कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के कारण अब राणा दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 










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