चेक बाउंस मामले में विधायक सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

कोटपूतली-बहरोड़ की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और उनपर 55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

विधायक सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा
विधायक सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा


जयपुर: कोटपूतली-बहरोड़ की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और उनपर 55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

सोलंकी चाकसू से कांग्रेस विधायक हैं और इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिवक्ता महेंद्र कुमार प्रजापत ने बुधवार को बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) निखिल सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने सोलंकी को एक साल के साधारण कारावास की सुज़ा सुनाई और उनपर 55 लाख रुपये का जुर्माने लगाया, जिसमें से 54 लाख रुपये परिवादी मोहर सिंह यादव को दिए जाएंगे।

उन्होंने परिवाद के हवाले से बताया कि 2015 में सोलंकी ने सेवानिवृत्त शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक मोहर सिंह से एक भूखंड के सौदे के लिए 35 लाख रुपये लिए थे और सौदा नहीं हो पाने पर सोलंकी ने उन्हें 35 लाख रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया।

उन्होंने कहा कि यादव ने 2015 में अदालत में परिवाद दायर किया था।










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