मिजोरम : मादक पदार्थों की तस्करी में बुजुर्ग और उसके बेटे को 10 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

मिजोरम के चम्फाई जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मादक पदार्थों की तस्करी में बुजुर्ग और उसके बेटे को 10 साल की सजा
मादक पदार्थों की तस्करी में बुजुर्ग और उसके बेटे को 10 साल की सजा


आइजोल: मिजोरम के चम्फाई जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

लालबीसिया (78) और उसके बेटे लालनंटलुआंगा (40) को पिछले साल जुलाई में 271 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 1.35 करोड़ रुपये थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष अदालत के न्यायाधीश लियांगसांगजुआला ने दोनों को स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उसका भुगतान नहीं करने पर छह और महीने की जेल की सजा काटनी पड़ेगी।










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