Metro Train: डीएमआरसी ने दरवाजे के संचालन में व्यवधान से जुड़ी शिकायत पर कराई प्राथमिकी दर्ज

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एक स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे के संचालन में यात्री द्वारा कथित तौर पर व्यवधान डालने की उस हालिया घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके कारण दरवाजा ‘खराब’ हो गया और इसके परिणाम स्वरूप में सेवा में विलंब हुआ। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 January 2024, 4:02 PM IST
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दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एक स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे के संचालन में यात्री द्वारा कथित तौर पर व्यवधान डालने की उस हालिया घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके कारण दरवाजा ‘खराब’ हो गया और इसके परिणाम स्वरूप में सेवा में विलंब हुआ। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ‘दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन एवं रखरखाव) कानून’ के तहत इस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी के मुताबिक, यह घटना न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन की ब्लू लाइन पर 27 दिसंबर को घटी, लेकिन प्राथमिकी एक दिन बाद दर्ज की गई। डीएमआरसी के अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य मामले में येलो लाइन पर हुई घटना के संबंध में गुरुग्राम में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार डीएमआरसी के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रेन का दरवाजा बंद करने के लिए तीन प्रयास किये जा सकते हैं, लेकिन यदि यह इसके बाद भी बाधित रहता है, तो संबंधित दरवाजा खुला रहता है और ट्रेन नहीं चलती है। इसके बाद ट्रेन परिचालक या ट्रेन नियंत्रक द्वारा मौके पर पहुंचकर दरवाजा को बंद किया जाता है, अगर कोई दरवाजा बंद नहीं हो पाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है।

डीएमआरसी का यह कदम 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हुई एक घटना के मद्देनजर आया है, जिसमें एक महिला यात्री की साड़ी ट्रेन में फंस गई थी, जिससे वह घायल हो गई थी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। डीएमआरसी ने बाद में कहा था कि वह यात्री के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देगी।

दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन एवं रखरखाव) कानून की धारा 67 के तहत ट्रेन का परिचान बाधित करने या बाधित करने की कोशिश करने पर चार साल तक की सजा या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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