Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट से वापस ली अपनी अंतरिम जमानत अर्जी, जानिये ये बड़ी वजह

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली और कहा कि उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 24 May 2023, 6:33 PM IST
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नयी दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली और कहा कि उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति दी।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि चूंकि सीबीआई मामले में मुख्य जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है और ‘आप’ नेता की पत्नी की हालत अब स्थिर है, इसलिए वह अंतरिम जमानत का अनुरोध नहीं करना चाहते।

सिसोदिया के वकील ने ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी संक्षेप में दलीलें दीं और कहा कि जमानत अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम है।

उच्च न्यायालय धनशोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई जारी रखेगा।

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