Maharashtra: किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक को अदालत ने बरी किया
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार विशेष अदालत के न्यायाधीश डी एस देशमुख ने वर्ष 2016 में 15 वर्षीय एक किशोरी का यौन उत्पीड़न करने और उसे धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को सोमवार को पारित आदेश में बरी कर दिया।
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र सरकार ने कुनबी जाति प्रमाणपत्र को लेकर अधिसूचना जारी की
यह भी पढ़ें |
पहले करवाया यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, 5 साल बाद कोर्ट में अपने ही बयान से मुकरी लड़की
आरोपी स्वप्निल श्रीकांत कांबले (32) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 2016 में हुई थी और प्राथमिकी उसी साल 14 अक्टूबर को ठाणे स्थित श्रीनगर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी।
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के आयुध निर्माणी परिसर में विस्फोट में कर्मचारी की मौत
यह भी पढ़ें |
Maharashtra : अदालत ने ‘सबूतों के अभाव’ में सामूहिक बलात्कार मामले में तीन लोगों को बरी किया
पीड़िता उस समय एक स्कूली छात्रा थी। उसने कांबले पर उसका पीछा करने और उसके परिवार को धमकी देने समेत अन्य आरोप लगाए थे। आरोपी के खिलाफ चार मई 2018 को आरोप तय किए गए थे।