महराजगंजः पनियरा थाने के अभियुक्त को कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाई बड़ी सजा, उम्रकैद के साथ लगाया जुर्माना, जानें पूरा अपडेट

महराजगंज जनपद के पनियरा थाने में एक महिला को चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस पर कोर्ट ने सात वर्ष बाद अपना फैसला सुनाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 6 August 2024, 6:51 PM IST
google-preferred

महराजगंजः पनियरा थाना क्षेत्र में चार व्यक्ति द्वारा एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2017 में हुए इस घटना के मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जबकि एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है। डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार इसमोहम्मद पुत्र अजमत निवासी औसानी दरगाह थाना पनियरा की पत्नी की हत्या 21 मई 2017 को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने इस मामले में अपराध संख्या 177/2017 धारा 302, 120 बी, 506 व 34 का केस पंजीकृत किया था। अभियुक्त मनौवर पुत्र अजमत अली ने अपने ही भाई इसमोहम्मद की पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 के द्वारा अभियुक्त मनौवर पुत्र अजमत अली निवासी औसानी दरगाह थाना पनियरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। 

Published : 
  • 6 August 2024, 6:51 PM IST