मद्रास HC ने ऑनलाइन रमी, पोकर पर तमिलनाडु सरकार के प्रतिबंध को किया रद्द, कंपनियों ने किया फैसले का स्वागत

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरे तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम, 2022 को संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और व्यवस्था दी कि रमी और पोकर ‘कौशल के खेल’ हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 10 November 2023, 11:36 AM IST
google-preferred

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरे तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम, 2022 को संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और व्यवस्था दी कि रमी और पोकर ‘कौशल के खेल’ हैं।

अदालत ने प्रतिबंधित खेलों की सूची में रमी और पोकर को ‘अवसरों के खेल’ के रूप में शामिल करने वाले अधिनियम की अनुसूची को रद्द कर दिया।

तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए में कथित तौर पर मौद्रिक नुकसान के कारण आत्महत्या की घटनाओं के बाद यह कानून पेश किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एस.वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पी.डी. औडिकेसवालु की खंडपीठ ने ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और अन्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इन याचिकाओं में संबंधित अधिनियम को चुनौती दी गयी थी।

Published : 
  • 10 November 2023, 11:36 AM IST

Related News

No related posts found.