उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रह चुके गायत्री प्रजापति को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है। डाइनामाइट न्यूज

फाइल फोटो
फाइल फोटो


लखनऊ: दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला जमानत की याचिका दायर की थी।

गायत्री प्रजापति लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। लखनऊ बेंच में दी गई जमानत अर्जी में उन्होंने दलील दी थी कि वे जिस वार्ड में भर्ती हैं, वहां से कोरोना वार्ड की दूरी ज्यादा नहीं है। लिहाजा उनको कोरोना इंफेक्शन का खतरा है। 

हाईकोर्ट ने केजीएमयू से पूछा था कि क्या गायत्री को केजीएमयू में कोरोना इंफेक्शन होने का ख़तरा है? इस पर हाईकोर्ट में केजीएमयू की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा था कि अस्‍पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होता है। इसलिए यहां भर्ती या आने जाने वाले किसी भी मरीज को कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। हाई कोर्ट ऐसे में उन्हें बाहर बेहतर इलाज करवाने के लिए जमानत दी है। 
 










संबंधित समाचार