

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर को लेकर बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है।
इससे अब मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा को झटका लगा है।
विधायक बाबा गोरखनाथ ने दी थी चुनौती
बता दे कि भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ (Baba Gorakhnath) ने नामांकन पत्रों में विसंगतियों का हवाला देते हुए 2022 में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के चुनाव को चुनौती दी थी। जिसके चलते यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ था।
इसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने की अर्जी डाली थी। मामले में सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी है।
उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी
कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की स्थिति मजबूत हुई है। इसके साथ ही क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।