लखनऊ: उन्नाव से भाजपा विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता निरस्त

डीएन ब्यूरो

उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक चुने गये भाजपा विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसे लेकर प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी कर दी है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर


लखनऊः उन्नाव गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। 20 दिसंबर 2019 को रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। जिसके बाद 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी।

यह भी पढ़ें: लखनऊ: कलेक्ट्रेट की हटी सुरक्षा तो डीएम ने उठाए सवाल, पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र

वहीं विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इससे संबधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले भाजपा ने भी 1 अगस्त 2019 को उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त मानी जायेगी।

यह भी पढ़ें: प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सैकड़ों झोपड़पट्टी जलकर हुई खाक

साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में सुनाये गये फैसले के अनुसार अब कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुके हैं। गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कम से कम 2 साल की सजा पाये जनप्रतिनिधियों के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।










संबंधित समाचार