Lucknow: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को किया तलब, जताई नाराजगी, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को लखनऊ के पुलिस आयुक्त को तलब किया है। न्‍यायालय ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि बिजनौर थाने का भवन सड़क पर अतिक्रमण करके बनाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर उसने एक साल पहले ही जवाब तलब किया था लेकिन अब तक कोई जवाब दालिख नहीं किया गया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय


लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को लखनऊ के पुलिस आयुक्त को तलब किया है। न्‍यायालय ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि बिजनौर थाने का भवन सड़क पर अतिक्रमण करके बनाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर उसने एक साल पहले ही जवाब तलब किया था लेकिन अब तक कोई जवाब दालिख नहीं किया गया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की पीठ ने त्रिलोचन सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण के कारण इलाके में यातायात की काफी समस्या है।

जानकारी के मुताबिक बिजनौर थाने के लिए चौराहे से 500 मीटर दूर जमीन प्रस्तावित है लेकिन चौराहे पर अतिक्रमण कर थाना बनाया गया गया है।

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